हमीरपुर :प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर चौगान में दुकानें बनाने पर सरकार के मुख्य सचिव सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इस विषय को लेकर समाचार पत्र में खबरें छपी थी जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
23 जून, 1982 को लगाया गया था प्रतिबंध:खबर में उजागर किया गया है कि सुजानपुर टिहरा के चौगान में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण करने जा रहा है. बताया गया था कि इसके लिए बाकायदा चौगान की एक कनाल, सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम हुई है.आपको बता दें कि चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने को लेकर 23 जून, 1982 को प्रदेश सरकार ने यहां सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचना जारी की थी.