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हमीरपुर स्टाफ नर्स आत्महत्या मामला, सीनियर वार्ड सिस्टर को HC से मिली सशर्त जमानत - अग्रिम सशर्त जमानत प्रार्थी मनोरमा पटियाल

जिला हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए मोनिका आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट से सीनियर वार्ड सिस्टर मनोरमा पटियाल को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार सीनियर वार्ड सिस्टर के पुलिस 9 बजे व शाम 5 बजे के बाद पूछताछ के लिए नहीं बुला सकेगी.

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Published : Nov 6, 2019, 4:05 PM IST

हमीरपुरः मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर की स्टाफ नर्स मोनिका की आत्महत्या मामले में संस्थान की एक सीनियर वार्ड सिस्टर मनोरमा पटियाल को हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है. उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर आरोपी वार्ड सिस्टर को बड़ी राहत दी है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने 16 अक्तूबर को पारित अग्रिम अंतरिम जमानत के ऑर्डर को अब स्थायी सशर्त अग्रिम जमानत के रूप में पारित कर दिया है. यह अग्रिम सशर्त जमानत प्रार्थी मनोरमा पटियाल को हमीरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 200/2019 में दर्ज सेक्शन 306 और एससी/ एसटी एक्ट में गिरफ्तारी से बचाएगी.

वीडियो रिपोर्ट.

4 नवंबर को पारित हाईकोर्ट के आदेशों में स्पष्ट लिखा गया है कि उसे पुलिस जांच में शामिल होना पड़ेगा और वह केस से जुड़े किसी गवाह या तथ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी. पुलिस भी उसे सुबह 9 बजे व शाम 5 बजे के बाद पूछताछ के लिए नहीं बुला सकेगी.

इससे पहले सीनियर वार्ड सिस्टर ने सेशन कोर्ट हमीरपुर में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में एफआईआर 200/19 में भादंसं की धारा 306 के अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत भी सेक्शन जुड़ने से अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.

6 अक्तूबर को वार्ड सिस्टर को हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी. बाद में चार नवंबर को प्रार्थी को हाईकोर्ट द्वारा स्थायी सशर्त अग्रिम जमानत मिलने से राहत मिल गई है.

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