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Vishal Mega Mart में कैरी बैग के ग्राहक से वसूले 14 रुपये, अब चुकाने होंगे 70 हजार

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में स्थित विशाल मेगा मार्ट को कैरी बैग के पैसे वसूलना महंगा पड़ गया. हुआ यूं कि एक ग्राहक ने विशाल मेगा मार्ट में 1255 रुपये की विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की. वहीं, इस दौरान कैरी बैग के 14 रुपये वसूल लिए, लेकिन ग्राहक ने उपभोक्ता संरक्षण फोरम में शिकायत... पढ़ें पूरी खबर...

Vishal Mega Mart Hamirpur News
सांकेतिक तस्वीर.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 6, 2023, 7:51 PM IST

हमीरपुर: जिला मुख्यालय से सटे पक्का भरो क्षेत्र में स्थित विशाल मेगा मार्ट को ग्राहक से कैरी बैग के रुपये वसूलना महंगा पड़ गया है. 3 साल पहले व विशाल मेगा मार्ट में ग्राहक से कैरी बैग के 14 रुपये वसूलने के एक मामले में उपभोक्ता संरक्षण फोरम हमीरपुर ने बड़ा फैसला सुनाया है. कैरी बैग की एवज में 14 रुपये वसूलने पर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने मेगा मार्ट को 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा करने के साथ ही मेगा मार्ट की तरफ से कैरी बैग की एवज में वसूले गए 14 रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने होंगे. एक महीने की समयावधि में यह पैसा उपभोक्ता को देने के आदेश जारी किए गए हैं.

मेगा मार्ट को 50 हजार रुपए ग्राहक को प्रताड़ना के रूप में और 20 हजार रुपये लिटिगेशन चार्ज के रूप में अदा करने होंगे. शिकायतकर्ता की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर, सदस्य स्नेहलता, जोगिंद्र महाजन ने यह फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता विरेंद्र ठाकुर गांव व डाकघर किरवीं 23 सितंबर को 2019 को मेगा मार्ट में खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने 1255 रुपये की विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की. खरीदारी के उपरांत शिकायकर्ता से कैरी बैग के रूप में सेल्समैन ने 14 रुपये वसूल किए.

शिकायतकर्ता ने इसका विरोध जताया और कैरी बैग सामग्री के साथ निशुल्क दिए जाने की बात कही. हालांकि मेगा मार्ट की तरफ से कैरी बैग के रुपये काट लिए गए. कैरी बैग के अलग से चार्ज वसूल करने से नाराज शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण फोरम में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायकर्ता की शिकायत के आधार पर सभी तथ्यों के मद्देनजर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने फैसला सुनाया है. अधिवक्ता संदीप ठाकुर ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट को एक महीने के भीतर रुपये उपभोक्ता को देने होंगे. कैरी बैग के रूप में वसूल किए गए रुपये भी ब्यास सहित लौटने के आदेश जारी किए गए हैं.

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