हमीरपुर:जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने हेरोइन रखने और सेवन करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 9 महीने के अंडरगोन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि राकेश कुमार निवासी जाहू खुर्द से हमीरपुर पुलिस ने 67.95 ग्राम अवैध हेरोइन 6 जून 2019 को बरामद की थी.
इसके बाद जांच अधिकारी सदर थाना हमीरपुर ने सभी साथियों सहित मामला न्यायालय में पेश किया था. जिसके बाद दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने नौ महीने का अंडरगोन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि आरोपी हिरासत के दौरान नौ महीने की सजा काट चुका है.
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