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चिट्टा तस्करी मामला: 2 दोषियों को 10 साल कठोर कारावास की सजा, अदा करना होगा ₹1 लाख जुर्माना - हमीरपुर कोर्ट

Hamirpur Court Sentenced 2 Chitta Peddlers: हमीरपुर कोर्ट ने चिट्टा तस्करी मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला साल 2020 का है. हमीरपुर पुलिस ने आरोपियों से 320 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

Hamirpur Court Sentenced 2 Chitta Peddlers
Hamirpur Court Sentenced 2 Chitta Peddlers

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 19, 2024, 7:08 AM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में चिट्टा तस्करी मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया. लाखों रुपए की कीमत के चिट्टे के साथ पकड़े गए दोनों दोषियों को कोर्ट द्वारा दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही दोषियों को 1 लाख रुपए जुर्माना की राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा. जुर्माना राशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषियों को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों दोषियों से हमीरपुर पुलिस ने 320 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

वहीं, गुरुवार को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चिट्टा तस्करी के दोषियों के खिलाफ यह फैसला सुनाया है. अदालत ने सतीश कुमार, निवासी गांव झांडी, जिला हमीरपुर और शिव पटियाल निवासी गांव मोहीं, जिला हमीरपुर को नशा तस्करी मामले में दोषी करार देते हुए 10 कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

साल 2020 का मामला:जानकारी के मुताबिक मामला 11 दिसंबर 2020 का है. जब हमीरपुर पुलिस पेट्रोलिंग पर तैनात थी और सुबह के समय ही पुलिस एनएच भोटा-सलौणी-बड़सर की तरफ जा रही थी, तभी एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी देखी गई. हमीरपुर पुलिस ने जब गाड़ी सवार दो लोगों की तलाशी ली तो इनके पास से 320 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. आरोपियों को अदालत में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान 28 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध किए गए. जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है.

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