हमीरपुर: जिला हमीरपुर में चिट्टा तस्करी मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया. लाखों रुपए की कीमत के चिट्टे के साथ पकड़े गए दोनों दोषियों को कोर्ट द्वारा दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही दोषियों को 1 लाख रुपए जुर्माना की राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा. जुर्माना राशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषियों को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों दोषियों से हमीरपुर पुलिस ने 320 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.
वहीं, गुरुवार को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चिट्टा तस्करी के दोषियों के खिलाफ यह फैसला सुनाया है. अदालत ने सतीश कुमार, निवासी गांव झांडी, जिला हमीरपुर और शिव पटियाल निवासी गांव मोहीं, जिला हमीरपुर को नशा तस्करी मामले में दोषी करार देते हुए 10 कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.