हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

निजी स्कूलों को गाइडलाइन जारी, बसों में CCTV लगाने साथ रखने होंगे अटेंडेंट और परिचालक

हमीरपुर जिला के निजी स्कूल बसों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही निजी स्कूल बसों में अटेंडेंट के अलावा परिचालक रखने की शर्त को भी लागू किया गया है.

कॉन्सेप्ट इमेज

By

Published : Feb 7, 2019, 10:57 PM IST

हमीरपुर: प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे स्कूल बस हादसों के बाद यातायात विभाग आखिरकार जाग गया है. हमीरपुर जिला के निजी स्कूल बसों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है. फरवरी के अंत तक जिले के करीब 180 निजी स्कूलों को इन आदेशों का पालन करना होगा.

हमीरपुर जिले के प्राइवेट स्कूलों में अब यातायात प्रबंधन को पुख्ता करने के लिए यातायात विभाग ने मुहिम छेड़ दी है. स्कूल प्रबंधन को अपने स्तर पर ही बस चालकों का हेल्थ कार्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया है. रोड सेफ्टी वीक के तहत आरटीओ कार्यालय हमीरपुर में आयोजित बैठक में आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने ये आदेश निजी स्कूल प्रतिनिधियों को दिए. इसके साथ ही निजी स्कूल बसों में अटेंडेंट के अलावा परिचालक रखने की शर्त को भी लागू किया गया है.

वीरेंद्र शर्मा, आरटीओ हमीरपुर

इस बैठक में बच्चों को स्कूल से घर तक सुरक्षित पहुंचाए जाने को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान स्कूल प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं आरटीओ के समक्ष रखी. स्कूल प्रतिनिधियों का कहना है कि यातायात विभाग और पुलिस विभाग में समन्वय ना होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि कुछ एक जगह तो पुलिस चालान का टारगेट लेकर काम कर रही है. जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्कूल प्रतिनिधियों ने नए नियमों की पालना करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए कुछ समय की मांग भी उठाई है. बता दें हमीरपुर में वर्तमान समय में 180 निजी स्कूल चल रहे हैं. इन स्कूलों के करीब 450 बस और सैकड़ों कैब्स चल रही हैं.

वहीं, आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निजी स्कूल प्रतिनिधियों को यातायात नियमों से रूबरू करवाया जा रहा है. इस महीने के अंत तक स्कूलों में संशोधित यातायात नियमों को लागू किया जाएगा. बच्चे सुरक्षित स्कूल से घर पहुंचे नए नियमों के अनुसार निजी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा व अटेंडेंट के साथ ही कंडक्टर रखना भी अनिवार्य हैं. इसके अलावा चालक का हेल्थ कार्ड में स्कूल प्रबंधन को मेंटेन रखना होगा. जिले में 450 निजी स्कूल बसें चल रही है. बसों का समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details