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काफी देर से कटा हुआ प्याज और अंकुरित आलू बन सकता है आपके लिए आफत...जाना पड़ सकता है अस्पताल - सहायक आयुक्त जिला फूड एंड सेफ्टी

खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को खाद्य स्वच्छता के गुर सिखाए गए. प्रशिक्षण में दुकानदारों को फूड सेफ्टी के मानकों के बारे में बताया गया.

दुकानदारों को सिखाए गए खाद्य स्वच्छता के गुर

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Published : Sep 27, 2019, 11:25 PM IST

हमीरपुर: बिझड़ी में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को शुक्रवार को खाद्य स्वच्छता के गुर सिखाए गए. प्रशिक्षण में स्थानीय दुकानदारों ने भाग लिया.दुकानदारों को जानकारी देते हुए ट्रेनर वीरेंद्र अवस्थी ने बताया कि गीले खाने को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए. इसके लिये दस्तानों, लेडल या टोंग का इस्तेमाल करना चाहिए. कच्चे व पके हुए खाने को अलग-अलग रखना चाहिए.

कच्चे मांस से यदि बदबू आ रही हो तो उसे बेचना नहीं चाहिए. कटी-फटी सब्जियों और फलों को अलग रखना चाहिए, जिससे अन्य खाद्य पदार्थों में विषाणु पैदा नहीं होते. प्रशिक्षण में ढाबा मालिकों को ताजा सलाद काटने के निर्देश दिए गए.

काफी देर से कटा हुआ प्याज फूड प्वाइजनिंग का कारण बनता है. वहीं, अंकुरित संब्जियों विशेष कर अंकुरित आलू का प्रयोग सब्जी बनाने में नहीं करना चाहिए. खाना व मिठाईयां बनाने वाले कारिगरों को अपना ऐपरान, डस्टर, सेफ कैप लगा कर ही काम करना चाहिए, जहां तक संभव हो स्टील के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए. कुकिंग ऑयल को दो बार गर्म करने के बाद प्रयोग में नहीं लाना चाहिए.

सहायक आयुक्त जिला फूड एंड सेफ्टी अरूण चौहान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में ये प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा दिया जा रहा है. फूड सेफ्टी मानकों के तहत 25 फूड हेंडलर्स पर एक व्यक्ति को ये प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है. इस प्रशिक्षण के बिना दुकानदारी करने वालों पर आने वाले समय में कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

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