हमीरपुर: प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत जिला हमीरपुर में इस खरीफ सीजन के दौरान मक्की और धान के बीमे के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है. हालांकि इस योजना के तहत धान की फसल के बीमे की सुविधा महज हमीरपुर, नादौन और भोरंज के किसानों को दी जा रही है. इसके अलावा बड़सर और सुजानपुर के किसानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी.
फसलों का बीमा करवाएं किसान
कृषि उपनिदेशक डॉ. पीसी सैणी ने बताया कि मक्की की फसल के बीमे के लिए जिले की सभी तहसीलों और उपतहसीलों को शामिल किया गया है, जबकि धान की फसल का बीमा केवल तहसील हमीरपुर, नादौन और भोरंज के किसान करवा सकते हैं. उपनिदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना और उनकी आय सुनिश्चित करवाना है.
'योजना का लाभ उठाएं किसान'
कृषि उपनिदेशक डॉ. पीसी सैणी ने बताया कि बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. जिन किसानों ने ऋण ले रखा है, उनकी फसलों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही कर दिया जाएगा. अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह संबंधित बैंक शाखा में अपना घोषणा पत्र जमा करवा सकता है.