हमीरपुर: मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की मीटिंग शुक्रवार को डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में आयोजित की गई. बैठक में उद्योग विभाग द्वारा जिलास्तरीय समिति द्वाराअध्ययन करने के बाद 22 आवेदनों का अनुमोदन किया गया.
जिलास्तरीय समिति द्वाराअध्ययन करने के बाद आवेदनों का अनुमोदन किया गया जिन्हें, आगामी प्रक्रिया के लिए बैंकों को भेजा जाएगा. इन सभी उद्योगों में लगभग 4 करोड़ 82 लाख का कुल निवेश प्रस्तावित है एवं लगभग 101 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा. इन उद्योगों के लिए सरकारद्वारा लगभग 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी.
डीसी हमीरपुर ने जिला के बैंकों को हिदायत देते हुए कहा की बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें. बैठक में उद्योग विभाग के कार्यवाहक महाप्रबंधक गुरु लाल नेगी ने गत वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में भी बताते हुए कहा की योजना के लिए 18 से 45 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवती पात्र है.
किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकता है. इस योजना के अंतर्गत कुल 60 लाख तक के निवेश पर 40लाख के उपकरण पर 25 से 30 प्रतिशत (महिलाओं के लिए) व 35 प्रतिशत विध्वा कोअनुदान उपलब्ध है. उत्पादन में आने के बाद 40 लाख तक के ऋण पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा.
अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत ही लगेगी. औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन भीमोजुदा रेट के 50 प्रतिशत पर दी जाएगी. योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट www.emerginghimachal.hp.gov.in पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइनभर कर, आधार कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होंगी. अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुरमें आकर महाप्रबंधक यापरियोजना प्रबंधक या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी(उद्योग) से मिल सकता है.
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