हमीरपुर:हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों के देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन के शादी या किसी अन्य समारोह के आयोजन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिनके मुताबिक हमीरपुर जिला में किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टैस्ट करवाना होगा. डीसी देवश्वेता ने जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नए दिशा-निर्देशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
डीसी हमीरपुर ने बताया कि सभी आयोजन स्थलों पर मास्क के प्रयोग के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी. लोगों के बीच परस्पर दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा. अगर ये कार्यक्रम बंद या तंग जगहों या हॉल में किए जा रहे हैं, तो इनमें हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और इनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आदेशों के मुताबिक किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.