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डाक विभाग के बचत खातों में न्यूनतन राशि 500 रुपये रखना अनिवार्य, नहीं तो लगेगा मेंटेनेंस शुल्क

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Published : Dec 9, 2020, 12:45 PM IST

देशभर के उपभोक्ताओं का डाकघर के बचत खाते में 500 रुपये से कम अधिशेष रखने पर 11 दिसंबर के बाद रखरखाव चार्ज कटना शुरू हो जाएगा. डाक विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि 11 दिसंबर से पहले ही अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपये राशि रखें.

डाक विभाग
डाक विभाग

हमीरपुर:बैंकों की तर्ज पर ही अब डाक विभाग के उपभोक्ताओं को भी अब न्यूनतम राशि खातों में रखना अनिवार्य कर दिया गया है. देशभर के उपभोक्ताओं का डाकघर के बचत खाते में 500 रुपये से कम अधिशेष रखने पर 11 दिसंबर के बाद रखरखाव चार्ज कटना शुरू हो जाएगा.

11 दिसंबर तक की दी गई मोहलत

डाक विभाग ने खाते का न्यूनतम अधिशेष 500 रुपये करने के लिए उपभोक्ताओं को लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते इसके लिए उपभोक्ताओं को 11 दिसंबर तक की मोहलत दी गई, 11 के बाद यदि उपभोक्ताओं के खाते में 500 रुपये से कम राशि होगी तो स्वत: ही खाते का रखरखाव शुल्क कटना शुरू हो जाएगा, इससे उपभोक्ताओं को हानि झेलनी पड़ सकती है.

डाक विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की

डाक विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि 11 दिसंबर से पहले ही अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपये राशि रखें. डाकघरों में पूर्व में शून्य रुपये से खाते शुरू हुए थे, लेकिन बीते वर्ष ही डाक विभाग ने इन खातों में न्यूनतम 500 रुपये रखना अनिवार्य किया.

उपभोक्ता अपने खातों में 11 से पहले न्यूनतम राशि जमा करवाएं

प्रवर अधीक्षक डाक विभाग मंडल हमीरपुर आरके चौधरी ने कहा कि 11 दिसंबर के बाद जिन बचत खातों में न्यूनतम 500 रुपये नहीं होंगे, उनके रखरखाव शुल्क काटे जाएंगे. डाक विभाग के बचत खाते में अब न्यूनतम 500 रुपये रखना अनिवार्य कर दिया गया है. उपभोक्ता अपने खातों में 11 दिसंबर से पहले न्यूनतम राशि जमा करवाएं.

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