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ब्लाइंड मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा

ब्लाइंड मर्डर केस में अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं.

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ब्लाइंड मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा

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Published : Nov 29, 2019, 1:13 PM IST

हमीरपुर:जिला के भोटा के पास जून 2016 में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस में अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर नरेश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं. अदालत ने यूपी के दो प्रवासियों करण सिंह और वीरेंद्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि 13 जून, 2016 को नेशनल हाई-वे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था. एएसआई विनोद कुमार और हेड कॉन्स्टेबल अमरनाथ मौके पर पहुंचे. शव की बाईं भुजा और कान किसी जानवर ने खा लिया था, जबकि पैरों और माथे पर कीलों के निशान मिले थे. मृतक की एक बाजू पर प्रेम राज सिंह लिखा हुआ था. पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्ट्मार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेजा. मौत का कारण गर्दन को मरोड़ना और सांस घुटना बताया गया है. पुलिस ने मृतक के तीन दांत डीएनए के लिए सुरक्षित रख लिए हैं.

15 जून, 2016 को यूपी के दातिया पुलिस स्टेशन में छोटा राम ने फोटो से मृतक के चेहरे की पहचान की. छोटा राम से पुलिस को पता चला कि प्रेम राज सिंह अपने भतीजे करण के साथ ऊना में रहता है. आरोपी करण का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग गया. यहीं से इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझना शुरू हो गई. मोबाइल नंबर की सीडीआर और घटनास्थल की लोकेशन से यह तय हो गया कि हत्यारा भतीजा करण ही है.

पुलिस ने करण सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार किया. आरोपी करण ने बताया कि उसके साथ दूसरा आरोपी वीरेंद्र कुमार भी इस मामले में शामिल है. 16 जून को दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और घटना स्थल पर जरूरी प्रमाण एकत्रित कर लिए गए.

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