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10 रुपये ज्यादा किराया वसूलने पर HRTC पर लगा जुर्माना, शिकायतकर्ता को मिला 8 हजार का मुआवजा

जिला उपभोक्ता फोरम ऊना की अदालत ने हमीरपुर कैंप के दौरान सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एचआरटीसी प्रबंधन शिकायतकर्ता को आठ हजार रुपए अदा करे

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Published : Sep 2, 2019, 7:38 PM IST

हमीरपुर: दस रुपये किराया ज्यादा वसूलने पर एचआरटीसी को आठ हजार रुपये का जुर्माना लगा है. जिला उपभोक्ता फोरम ऊना की अदालत ने हमीरपुर कैंप के दौरान सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एचआरटीसी प्रबंधन शिकायतकर्ता को आठ हजार रुपए अदा करे. फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी और सदस्यों सुशील शर्मा, कंचन बाला की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी के अनुसार जमना दास अग्रिहोत्री निवासी कांगू-बढेड़ा ने परिवहन निगम की बस में तीन बार अपने परिवार के साथ झनियारी से कांगू का सफर किया. उनसे हर बार प्रति सवारी दो रुपए ज्यादा वसूले गए. दो बार उन्होंने अकेले सफर किया जबकि एक बार वह अपनी पत्नी, बेटी और नातिन के साथ सफर कर रहे थे.

झनियारी से कांगू की दूरी पहले तेरह किलोमीटर थी, लेकिन परिवहन निगम ने इसे संशोधित करते हुए बारह किलोमीटर कर दिया है. इसके बारे में बकायदा नोटिफिकेशन भी निकाली गई थी, लेकिन टिकेटिंग मशीन में बारह की बजाए इसकी दूरी तेरह किलोमीटर ही बताई जा रहे थे. इस कारण 19 रुपए की बजाए 21 रुपए की टिकट हर बार सवारियों को थमाई जा रही थी.

जिला उपभोक्ता फोरम ने सभी तथ्यों की छानबीन कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत जमना दास अग्रिहोत्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मानसिक परेशानी और बेवजह प्रताडि़त करने की एवज में 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने और फोरम में केस करने की 3 हजार कॉस्ट के साथ कुल 8 हजार रुपए राशि अदा करने के आदेश सुनाए हैं.

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