हमीरपुर:जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (Consumer court Hamirpur) ने घटिया क्वालिटी की छत की शीट बेचने की शिकायत के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है. मामले में फोरम ने शिकायतकर्ता को बेचे गए छत की शीट की कीमत और छत लगाने की लागत को रिफंड करने के साथ ही 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में 1,23,653 रुपये शिकायत दर्ज होने के तिथि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज अदा करने के आदेश जारी किए हैं. जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी, सदस्य सुशील शर्मा और स्नेह लता ने इस मामले में सुनवाई की है.
मंडी के सरकाघाट निवासी जगदीश चंद ठाकुर ने फोरम को दी शिकायत में कहा था कि 15 मई 2017 को उसने अपने घर पर निर्माण कार्य के लिए विजय ट्रेडर्स टौणीदेवी स्थित विजय ट्रेडर्स से 1,93,509 की सामग्री खरीदी. इस सामग्री में छत की शीट (Shopkeeper sold bad quality item in Hamirpur) की कीमत 78,953 थी. शिकायतकर्ता ने इसके बाद न्यू नवनिर्माण फेब्रिकेशन फर्म के द्वारा अपने घर कि छत पर शीट लगाने का कार्य किया और इस पर कुल 42,700 की लागत आई.