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40 करोड़ श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करेंगे मोदी सरकार के नए श्रमिक विधेयक: अनुराग ठाकुर - new labor bill

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गये औद्योगिक संबंध संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्यदशा संहिता बिल के पारित होने पर श्रमिकों को बधाई देते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व श्रम मंत्री संतोष गंगवार का आभार प्रकट किया है.

Anurag Thakur on the new labor bill
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर

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Published : Sep 24, 2020, 9:51 PM IST

Updated : Sep 26, 2020, 7:43 PM IST

हमीरपुर: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गये औद्योगिक संबंध संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्यदशा संहिता बिल के पारित होने पर श्रमिकों को बधाई देते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व श्रम मंत्री संतोष गंगवार का आभार प्रकट किया है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी सामाजिक वर्गों के उत्थान व उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है. किसानों के बाद अब श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्यदशा संहिता बिल पारित होने पर में देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को बधाई देता हूं व श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने वाले इस कल्याणकारी विधेयक के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व श्रम मंत्री संतोष गंगवार का आभार प्रकट करता हूं.

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर

ई.एस.आई.सी. (श्रमिक बीमा और उपचार सुविधा) की सुविधाओं का और अधिक विस्तार कर श्रमिक भाई बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इस बिल का प्रमुख हिस्सा हैं. 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी. सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा. उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा व साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए कानून के तहत सभी प्रवासी श्रमिकों को साल में एक बार अपने मूल निवास पर जाने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाएगी. अपनी इच्छा से महिला श्रमिक रात की पाली में भी काम कर सकेंगी व फिक्स्ड टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिकों की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक साल के कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी जैसी सुविधा भी मिलेगी उद्यमियों को श्रम कानून में इस प्रकार की सुविधाएं मिलने से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी.

Last Updated : Sep 26, 2020, 7:43 PM IST

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