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सरकार के आदेशों पर खुली सलूनी मार्केट, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान - कर्फ्यू ढील

सरकार के आदेशों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले उपमंडल सलूनी में कुछ दुकानों को छोड़कर चार घंटे तक दुकानों को खोला गया. इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खरीददारी की. सभी दुकानदारों ने सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए ठीक दो बजे दुकाने बंद कर दी. कर्फ्यू के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार में पुलिस कर्मचारी भी डटे रहे.

Salooni market opened during curfew
कर्फ्यू में ढील के दौरान खुली सलूनी मार्केट.

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Published : Apr 28, 2020, 5:38 PM IST

चंबा: जिला चंबा के उपमंडल सलूनी में प्रशासन के आदेशों अनुसार कुछ एक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानदारों ने कर्फ्यू ढील के दौरान 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकानें खोली. इस दौरान लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दुकानों से रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीददारी की. क्षेत्र में करीब 35 दिनों बाद दुकानें खुलने पर दुकानदारों ने राहत की सांस ली और इस छूट के लिए सरकार व प्रशासन का आभार जताया. ग्रामीण क्षेत्र में आने की वजह से उपमंडल के अधीन ढाबे, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते यह दुकानदार मायूस हैं.

इसके अलावा अन्य डेली नीड्स की सभी दुकानों को कुछ शर्तों अनुसार खोलने की प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति पर दुकानदारों ने दुकानें खोलकर अपना व्यवसाय किया. करीब चार घंटे का व्यवसाय करने के बाद सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए कर्फ्यू ढील का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद ठीक दो बजे सभी दुकानें बंद कर दी गई. इसके बाद सिर्फ बीमार मरीजों को अपातकाल सेवा प्रदान करने के लिए बाजार में मेडिकल स्टोर के दुकानदार प्रयासरत रहे. कर्फ्यू के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार में पुलिस कर्मचारी डटे रहे.

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एसडीएम विजय कुमार ने कहा कि उपमंडल सलूनी ग्रामीण क्षेत्र के दायरे में आता है और उपायुक्त ने उपमंडल में शर्तों के आधार पर कुछ दुकानों को खोलने की अधिसूचना जारी की है. उन्होंने कहा कि ढाबे, रेस्टोरेंट, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य डेली नीड्स की वस्तुएं बेची जाने वाली दुकानें खुली रहेंगी.

दुकानदारों को खरीददारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने, मास्क पहनने, रोज दुकान को सेनिटाइज करने और कम स्टाफ से काम चलाने के सख्त निर्देश दिये गए हैं. आदेशों का उल्लंघन होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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