चंबा: अब प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों पर चंबा परिवहन विभाग नकेल कसने जा रहा है. इसे लेकर परिवहन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है. नियमों की अवहेलना करने वाले मालवाहक वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
चंबा जिला में वायु प्रदूषण फैलाने वाले सामान को ले जाते समय वाहन मालिक को सामान को पूरी तरह से ढकना होगा. सरकार के संशोधित अधिनियम का मालवाहन जैसे टैंपो, ट्रक और ट्रॉली सहित छोटे वाहन है उनको नियमों का पालन करना होगा.
निर्माण सबंधी समान जैसे रेत, बजरी, सीमेंट को ले जाते समय उसको पूरी तरह से ढकना होगा ताकि सड़क पर गंदगी और प्रदूषण ना फैलल सके. इसे लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने मालवाहक वाहन मालिकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. नियमों की अवहेलना करने वालों पर करीब एक हजार से लेकर पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा. इसको लेकर परिवहन विभाग सख्त दिखाई दे रहा है.