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अब खुली गाड़ी में सामान नहीं ढो सकते मालवाहक वाहन, नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान

चंबा जिला में वायु प्रदूषण फैलाने वाले सामान को ले जाते समय वाहन मालिक को सामान को पूरी तरह से ढकना होगा. सरकार के संशोधित अधिनियम का मालवाहन जैसे टैंपो, ट्रक और ट्रॉली सहित छोटे वाहन हैं उनको नियमों का पालन करना होगा.

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चंबा

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Published : Jun 24, 2020, 4:05 PM IST

चंबा: अब प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों पर चंबा परिवहन विभाग नकेल कसने जा रहा है. इसे लेकर परिवहन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है. नियमों की अवहेलना करने वाले मालवाहक वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चंबा जिला में वायु प्रदूषण फैलाने वाले सामान को ले जाते समय वाहन मालिक को सामान को पूरी तरह से ढकना होगा. सरकार के संशोधित अधिनियम का मालवाहन जैसे टैंपो, ट्रक और ट्रॉली सहित छोटे वाहन है उनको नियमों का पालन करना होगा.

निर्माण सबंधी समान जैसे रेत, बजरी, सीमेंट को ले जाते समय उसको पूरी तरह से ढकना होगा ताकि सड़क पर गंदगी और प्रदूषण ना फैलल सके. इसे लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने मालवाहक वाहन मालिकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. नियमों की अवहेलना करने वालों पर करीब एक हजार से लेकर पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा. इसको लेकर परिवहन विभाग सख्त दिखाई दे रहा है.

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क्या कहते हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

दूसरी ओर चंबा जिला के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह का कहना है कि सरकार ने मोटर व्हीक्ल एक्ट में संशोधन किया है जिसमें अब मालवाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है. जब भी मालवहक चालक सड़क पर चलेंगे तो उन्हें सावधानी बरतनी होगी, सबसे पहले उन्हें मालवाहक वाहन में सामान ले जाते समय गाड़ी को पूरी तरह ढकना होगा, ताकि प्रदूषण ना फैल सके. इसको लेकर सभी को हिदायतें जारी की गई हैं, अगर कोई नियमों को अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी .

बता दें कि सरकार ने नियमों में पहली बार इस तरह के प्रावधान किए हैं जिसके चलते अब सड़कों पर मालवाहक चालकों को पूरी एहतियात बरतनी होगी. इस बार अधिनयम में संशोधन के बाद सजा का प्रावधान है. इसमें करीब एक हजार से लेकर पांच हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा.

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