हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

चंबाः क्रिया कर्म में किया धाम का आयोजन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत मामला दर्ज

चंबा के साथ लगती एक पंचायत में किसी के घर में मृत्यु के बाद क्रिया कर्म हो रहा था, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने धाम का भी आयोजन किया था. इसके चलते जिला प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद घटनास्थल का मौका किया और संबंधित परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

FIR registered for organizing Dham in Chamba
चंबा में धाम का आयोजन.

By

Published : May 20, 2021, 8:28 PM IST

चंबाःहिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन लोगों से बार-बार आह्वान करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है. इस महामारी से जहां मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं, दूसरी और इन मामलों से लोगों की मौत भी हो रही है लेकिन कुछ लोग इस महामारी को मजाक में ले रहे हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा

चंबा जिला प्रशासन ने जिले में शादी समारोह में 20 से अधिक लोगों की मनाही की है और अंतिम संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन धाम पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. इसी के चलते चंबा के साथ लगती एक पंचायत में किसी के घर में मृत्यु के बाद क्रिया कर्म हो रहा था, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने धाम का भी आयोजन किया था. इसके चलते जिला प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद घटनास्थल का मौका किया और संबंधित परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी है.

वीडियो..

वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस क्रिया कर्म में धाम के साथ-साथ लोगों को खाना भी परोसने की तैयारी थी लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया और संबंधित परिवार पर जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

इस कार्रवाई के बाद अन्य लोगों में भी दहशत फैल गई है क्योंकि इस महामारी के दौर में जहां सरकार लोगों की जिंदगी बचाना चाहती है. तो वहीं दूसरी और लोग भी जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद संक्रमण को दावत दे रहे हैं.

क्या कहते हैं डीसी चंबा

चंबा डीसी दुलीचंद राणा का कहना है कि एक परिवार घर में मृत्यु हुई थी और उसका क्रिया कर्म हो रहा था, हालांकि उसके लिए 50 लोगों की अनुमति प्रदान की गई थी लेकिन उसके बावजूद वहां पर धाम का आयोजन किया जा रहा था जबकि धाम पर पूरी तरह से मनाही है. इस पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अवहेलना करने जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें:हिमाचल में 'यास' चक्रवाती तूफान का कोई असर नहीं: डॉ. मनमोहन सिंह

ABOUT THE AUTHOR

...view details