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चरस तस्कर को 11 साल कठोर कारावास, एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना - चरस तस्कर को 11 साल की सजा

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दलीप कुमार को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए ग्यारह वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Drugs smuggler sentenced

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Published : Sep 4, 2019, 8:58 AM IST

चंबा: स्पेशल जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने दलीप कुमार को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार दिया है. साथी ही साथ अदालत ने दलीप (निवासी हाउस नं 2714/17 गली नं एक गिलवाली गेट अमृतसर राज्य पंजाब) को ग्यारह वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 सितंबर 2018 को एएसआई करतार सिंह की अगुवाई में मुख्य मानक आरक्षी मोहम्मद असलम, मनोहर लाल व आरक्षी संजय कुमार ने तुनुहट्टी स्थित आरटीओ बैरियर के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान चंबा से पठानकोट की ओर जा रही कार को निरीक्षण के लिए रोका गया. पुलिस को देखकर कार में सवार दलीप कुमार घबरा गया. पुलिस को दलीप कुमार की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर कार की तलाशी ली गई.

जिला न्यायिक परिसर चंबा

पुलिस ने कार की तलाशी दौरान सात किलो 56 ग्राम चरस बरामद की, जो कि कार की खिड़कियों के गत्ते के पीछे छिपाकर रखी हुई थी. पुलिस ने दलीप कुमार के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया. बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया.

अभियोजन ने अदालत में बीस गवाह पेश कर दलीप कुमार पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दलीप कुमार को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए ग्यारह वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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