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चरस तस्कर को पांच साल की कैद, हजारों जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा की अदालत ने एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रा

चरस तस्कर को पांच साल की कैद

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Published : Jul 3, 2019, 8:50 PM IST

चंबा: जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 को पुलिस दल ने चम्बा- भरमौर मार्ग पर कलसुईं के पास नाकाबंदी के दौरान सन्नी निवासी गांव कुंडी के बैग से भारी मात्रा में चरस बरामद की थी.

पुलिस ने युवक से जांच के दौरान करीब 1 किलो चरस बरामद की थी. मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रायल के बाद जिला कोर्ट ने बुधवार को सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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