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डॉक्टर से मारपीट मामले में आरोपी को 3 साल की कैद, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

डयूटी के दौरान डॉक्टर से मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को चंबा जिला कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 2, 2019, 8:52 PM IST

चंबा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चिकित्सक के साथ डयूटी के दौरान मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विजय नामक व्यक्ति को तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार सिंतबर 2015 को डॉ. कमलजीत जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे. रात करीब 11 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर मरीजों का चेकअप कर रहा था. इस दौरान विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ इमरजेंसी में पहुंचा और उसने डॉक्टर को अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कही.

जिला कोर्ट चंबा

डॉक्टर ने महिला का चेकअप कर दवाइयां लिखीं. इस दौरान बेवजह विजय कुमार डॉक्टर से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा और दोषी ने डॉक्टर को गले से पकड़ कर मारपीट करना शुरू कर दी. घटना में डॉक्टर के कान में चोट आई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवाकर डॉक्टर को बचाया.

घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी गई. पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 14 गवाह पेश किए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजय कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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