चंबा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने लेखराज नाम के व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 13 साल के कठोर कारावास और एक लाख तीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जुर्माना न अदा करने पर दोषी लेखराज को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की. अभियोजन पक्ष के मुताबिक सलूणी- संघणी मार्ग पर भांदल के नजदीक 16 नवंबर 2017 को अटाला डैम साइट पर पुलिस टीम ने एएसआई गोविंद पाल की अगुवाई में नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान शक के आधार पर लेखराज की तलाशी ली.