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चरस तस्करी के आरोपी को 4 साल की कैद की सजा, 25 हजार का जुर्माना

जिले के स्पेशल जज और जिला न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने धनी राम को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 13, 2019, 12:07 AM IST

जिला न्यायधीश ने सुनाई चरस तस्कर को चार साल कैद और लगाया 25 हजार का जुर्माना

चंबा: जिला चंबा के स्पेशल जज और जिला न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी धनी राम को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की, अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीन जनवरी, 2019 को पुलिस टीम ने पठानकोट एनएच मार्ग पर बनीखेत टोल टैक्स बैरियर के पास नाका लगाया था. इसी दौरान पुलिस ने धनी राम की शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान 340 ग्राम चरस बरामद की.

पुलिस ने धनी राम के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में डलहौजी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया. बाद में पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया.

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने दस गवाह पेश कर धनी राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया. बहरहाल, अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद धनी राम को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कैद और पच्चीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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