चंबा: जिला चंबा के स्पेशल जज और जिला न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी धनी राम को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की, अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीन जनवरी, 2019 को पुलिस टीम ने पठानकोट एनएच मार्ग पर बनीखेत टोल टैक्स बैरियर के पास नाका लगाया था. इसी दौरान पुलिस ने धनी राम की शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान 340 ग्राम चरस बरामद की.