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Chamba Murder case: विधानसभा अध्यक्ष ने मृतक मनोहर के परिवार से की मुलाकात, पीड़ित परिवार को दिया 4,12,500 रुपए का चेक - हत्याकांड न्यूज

सलूणी में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मृतक मनोहर के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख 12 हजार 500 रुपए धनराशि का चेक प्रदान किया. वहीं, जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी किए हैं कि उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान जारी रहेंगे. (Chamba Murder case).

Kuldeep Singh Pathania meet manohar family chamba
विधानसभा अध्यक्ष ने मृतक मनोहर के परिवार से की मुलाकात

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Published : Jun 23, 2023, 9:13 PM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पहुंचे. जहां विधानसभा अध्यक्ष ग्राम पंचायत भांदल के गांव थरोली में मृतक मनोहर के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख 12 हजार 500 रुपए धनराशि का चेक प्रदान किया.

पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और दिलाया जाएगा उचित न्याय:विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चंबा द्वारा पीड़ित परिवार को 60 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की गई थी. कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और उचित न्याय दिलाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की.

जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किए आदेश:जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को आदेश जारी की है. दंडाधिकारी ने निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल, जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे.

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