चंबा: विद्युत उपमंडल चंबा ने 784 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर बिल जमा करने के आदेश जारी किए हैं. 15 दिनों के भीतर लंबित बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तओं के बिजली कनेक्शन को अस्थाई तौर पर काट दिया जाएगा.
इसके बाद भी जो उपभोक्ता अपना लंबित बिल नहीं चुकाएंगे. उनके बिजली कनेक्शन को बोर्ड स्थाई तौर पर काट देगा. जिसके बाद उपभोक्ताओं को दोबारा कनेक्शन लेने के लिए पहले लंबित बिल का भुगतान करना होगा.
15 दिनों के भीतर अपना लंबित बिल चुकाना होगा
इसके अलावा ऑनलाइन प्रकिया से कनेक्शन के लिए पूरी औपचारिकताएं करनी होंगी. इसके लिए उपभोक्ताओं को चार से पांच हजार रूपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है. इस भुगतान से बचने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिनों के भीतर अपना लंबित बिल चुकाना होगा.
बोर्ड के सहायक अभियंता राज सिंह ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. इसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर लंबित बिल जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं. आदेशों के अवहेलना करने पर उनके बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे.
48 लाख रूपये बकाया
बिजली बोर्ड विद्युत उपमंडल चंबा के दायरे में आने वाले 784 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बिजली बोर्ड के 48 लाख रूपये पर अपनी कुंडली मार रखी है. बोर्ड को इन उपभोक्ताओं ने लंबित बिल के रूप में 48 लाख रूपये लेना बाकी है, लेकिन उपभोक्ता बिल जमा करवाने के लिए आना कानी कर रहे हैं.
इसके चलते बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई का एलान कर दिया है. 15 दिनों के भीतर जो लंबित बिल नहीं अदा करेगा. उसका बिजली कनेक्शन अस्थाई तौर पर काट दिया जाएगा. इसके बाद भी बिल जमा ना करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्थाई रूप से काट दिए जाएंगे.
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