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चंबा: चरस तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 12 साल की सजा

चंबा जिला न्यायालय ने साल 2018 के हुए चरस तस्करी मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर ताजदीन नामक व्यक्ति को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, डेढ़ लाख जुर्माना भरने का भी फरमान सुनाया है. साल 2018 में ताजदीन को पुलिस ने दो किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया था.

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Published : Aug 31, 2021, 9:01 PM IST

चंबा: जिला सत्र एवं न्यायधीश शरद लगवाल की अदालत ने मंगलवार को चरस के आरोप में चुराह क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना चुकाने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा काटने का भी फरमान सुनाया है.

वर्ष 2018 में करयूंड गांव निवासी ताजदीन नामक के शख्स को पुलिस ने 2.032 किलो ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था. पुलिस ने तीसा थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था. तबसे चंबा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सात जुलाई 2018 को सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ जसौरगढ़ की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे. उसी दौरान जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के पास ताजदीन सड़क किनारे एक बैग लेकर बैठा हुआ था. ‌जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची तो ताजदीन वहां से भागने का प्रयास करने लगा. शक के आधार पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, इस दौरान पुलिस को बैग से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई.

पुलिस ने ताजदीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत तीसा थाने में मामला दर्ज किया. इसके बाद पिछले तीन साल से इस मामले में चंबा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायधीश ने ताजदीन को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1.5 लाख रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया है.

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