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हिमाचल प्रदेश: बीजेपी ने चंबा सीट से बदला प्रत्याशी, जानें वजह

BJP changed candidate from Chamba: भाजपा ने पहली सूची में चंबा सीट के लिए घोषित इंदिरा कपूर के स्थान पर नीलम नय्यर को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है. जानें वजह...

BJP changed candidate from Chamba
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Published : Oct 20, 2022, 9:09 PM IST

Updated : Oct 21, 2022, 10:35 AM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र चंबा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रत्याशी को बदलने का एक बड़ा फैसला लिया है. भाजपा ने पहली सूची में चंबा सीट के लिए घोषित इंदिरा कपूर के स्थान पर अब नीलम नैयर को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है. इंदिरा कपूर के खिलाफ आपराधिक मामले के चलते भाजपा को फजीहत से बचने के लिए उनका बदलना पड़ा है. (Himachal Pradesh Assembly Election 2022)

भारतीय जनता पार्टी ने चंबा विधानसभा क्षेत्र से बड़ा फेरबदल करते हुए मौजूदा विधायक पवन नैयर की टिकट काट दी थी. इस बार पवन नैयर की जगह पार्टी की ओर से पहली सूची में इंदिरा कपूर के नाम पर मुहर लगाई गई थी. बताया जा रहा है कि इंदिरा कपूर के खिलाफ न्यायालय में भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा है. उसके चलते पार्टी हाईकमान को उनका टिकट बदलना पड़ा है.

हिमाचल प्रदेश: बीजेपी ने चंबा सीट से बदला प्रत्याशी

इंदिरा कपूर की जगह अब (BJP changed candidate from Chamba) भाजपा के ही मौजूदा विधायक पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को देना पड़ा है. चंबा विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आती है. 2017 में चंबा में कुल 49.33 प्रतिशत वोट पड़े. 2017 में भारतीय जनता पार्टी से पवन नैयर ने भारतीय राष्ट्रीय का‍ंग्रेस के नीरज नय्यर को 1879 वोटों के मार्जिन से हराया था. आखिर बीजेपी को ये फैसला क्यों लेना पड़ा आइए जानते हैं...

ये है पूरा मामला: बता दें कि प्रार्थी के खिलाफ यह आरोप था कि वह जब वार्ड साच जिला परिषद की सदस्य थीं, तो उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की ओर से काफी ग्रांट व फंड विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित किया गया था. प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दस्तावेजों में गलत एंट्रियां डालकर गलत लोगों को धन हस्तांतरित कर दिया. ऐसे में 24 अक्टूबर 2013 को प्रार्थी व सह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सदर, चंबा में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

वहीं, 7 अगस्त 2021 को स्पेशल जज चंबा ने प्रार्थी व अन्य सह आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 468 व 471 के तहत तीन 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 1 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रार्थी को चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट आवंटित किया गया था. ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को सुनाई गई सजा पर रोक लगाना बहुत जरूरी था. क्योंकि 3 साल के करावास की सजा के चलते वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पात्र नहीं थी. ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी ने किसी भी फजीहत से बचने के लिए टिकट बदलकर नीलम नैयर को दे दिया है. (Himachal assembly election 2022)

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Last Updated : Oct 21, 2022, 10:35 AM IST

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