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घर वापसी के लिए ई-पास से करें आवेदन, 28 दिन तक रहना होगा होम क्वारंटाइन - घर वापसी के लिए ई- पास से करें आवेदन

डीसी ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, सीटिंग अरेंजमेंट वाले रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे. उन्होंने कहा कि जिला में कर्फ्यू की ढील की अवधि को भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. अब रोजाना सुबह दस से दोपहर दो बजे तक कफर्यू में ढील मिलेगी.

dc chamba
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Published : Apr 27, 2020, 9:58 AM IST

चंबा: जिला में कर्फ्यू ढील के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है. डीसी चंबा विवेक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब कर्फ्यू ढील के दौरान रोजाना चार घंटे दुकानदार सामान्य तौर से कामकाज कर सकेंगे, लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी.

लोग भी खुद को सुरक्षित रखकर आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन जिला के तीन शहरी क्षेत्रों चंबा, डलहौजी व चुवाड़ी में कर्फ्यू के चलते फिलहाल पूर्व की तरह आवश्यक आपूर्ति वाली वस्तुओं की दुकानें ही खुल रही है. शहरी क्षेत्रों में बाजारों को पूरी तरह खोलने के बारे में दो- तीन दिन में फैसला ले लिया जाएगा.

डीसी ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, सीटिंग अरेंजमेंट वाले रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगें. उन्होंने कहा कि जिला में कर्फ्यू की ढील की अवधि को भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. अब रोजाना सुबह दस से दोपहर दो बजे तक कफर्यू में ढील मिलेगी.

डीसी ने कहा कि प्रदेश व देश के बाहरी हिस्सों में फंसे लोग भी ई-पास साइट पर आवेदन हासिल कर वापस लौट सकते हैं. उन्हें चंबा जिला में आकर 28 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा. ट्रांसपोर्ट सुविधा की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी. इसके अलावा चंबा जिला में फंसे बाहरी क्षेत्रों के लोग भी घर वापसी के ई- पास साइट या संबंधित एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह साढे़ पांच से सात बजे का समय रहेगा. लोगों की सहूलियत के लिए चंबा के ऐतिहासिक चौगान को खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक समारोहों के आयोजन विशेषकर शादियों में भीड़ न जुटाएं.

विवेक भाटिया ने लोगों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन के चलते लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का सरकार द्वारा क्रमबद्ध तरीके से हल किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से सार्वजनिक जगह पर आवाजाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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