शिमला: लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के खर्च पर पैनी नजर रखे हुए है. आयोग ने इसके लिए फ्लाइंग टीमें गठित की हैं. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से कार्यकर्ताओं को धनराशि रखने की लिमिट निर्धारित की गई है, लेकिन आम लोगों पर इस दौरान कोई लिमिट निर्धारित नहीं है.
बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च की सीमा 70 लाख तय की है. वहीं आम लोग भी 50 हजार से ज्यादा धनराशि लेकर नहीं जा सकते हैं.
जानकारी देते फ्लाइंग स्कवॉयड सेकेट्री नरेश ठाकुर ये भी पढ़ें:'रामपुर जीता तो प्रदेश में पड़ेगा प्रभाव', जयराम ने कांग्रेस के 'गढ़' में नहीं की विपक्ष पर कोई टिप्पणी
फ्लाइंग स्कवॉयड के सेकेट्री नरेश ठाकुर ने बताया कि कई बार चुनाव के दौरान आम आदमी किसी कार्य के लिए ज्यादा धनराशि लेकर जाते है और स्क्वायड टीमें राजनीतिक गतिविधियों में पैसा प्रयोग होने के आधार पर पैसा सीज कर लेती हैं. इस पैसे को लेने के लिए लोग अपील कर सकते है, लेकिन उन्हें कमेटी के सामने ये सिद्ध करना होगा कि ये पैसा राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं ले जाया जा रहा था और उसका प्रूफ कमेटी के समक्ष देना होगा.