बिलासपुर: जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने जिला न्यायवादी व विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज के तेज तरार बहस और जिला न्यायाधीश नारायण सिंह चौहान के ठोस सबूतों को पेश करने पर सुरेश कुमार चोपड़ा पटवारी को 5 साल का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एवं लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज, जिन्होंने सरकारी पक्ष के केस में शिकायतकर्ता की तरफ से विशेष अदालत में पैरवी की. उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर 2015 को खजाना राम गांव सहली तहसील सुंदरनगर मंडी जिला की शिकायत पर सदर थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी.
उन्होंने बताया कि जिसके तथ्य यह थे कि शिकायतकर्ता की बेटी रीना देवी की शादी हरनावदा गांव जिला बिलासपुर में हुई थी. 15 सितंबर 2015 को पैर फिसलने से इनके दमाद हाटकोटी गब्बर में नदी में बह गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. जिसने अपना एक ट्रक रखा था जो बरमाणा यूनियन में लगाया था.