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जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर मानहानि याचिका वापस - अजीत जोगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जेपी नड्डा के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को अजीत जोगी के वकील ने वापस ले लिया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने 2013 में जेपी नड्डा के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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जेपी नड्डा के खिलाफ मानहानि याचिका वापस

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Published : Jan 29, 2021, 8:45 PM IST

बिलासपुर(छत्तीसगढ़): बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले ली गई है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की मानहानि याचिका उनके वकील ने वापस ले ली है. अजीत जोगी के निधन के बाद बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए उनके वकील ने यह कदम उठाया है.

नड्डा के खिलाफ दर्ज था मानहानि का केस

2013 में BJP के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्‌डा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. याचिका में जेपी नड्‌डा के मीडिया में दिए गए बयानों को आधार बनाया गया था. जेपी नड्‌डा के उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बढ़ती नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिम्मेदार हैं.

अजीत जोगी के खिलाफ दिया था बयान

जेपी नड्डा का कहना था कि, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे थे. उसके पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही. लेकिन उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने की कोई ठोस पहल नहीं की.

कौन थे अजीत जोगी ?

74 साल की उम्र में 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया. अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे. उन्होंने नौकरशाह से राजनेता का सफर तय किया था. वह कांग्रेस के धाकड़ नेताओं में गिने जाते थे. अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से गठन किया था.

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