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फूड एंड सेफ्टी विभाग ने भगेड़-बरठीं में किया औचक निरीक्षण, मौके पर नष्ट करवाई 8 किलो मिठाई - हिमाचल प्रदेश हिंदी न्यूज

फूड एंड सेफटी विभाग के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ भगेड़ चौक सहित बरठीं क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान भगेड़ चौक पर एक मिठाई विक्रेता की दुकान में पड़ी खराब आठ किलो मिठाई को फेंकवाया. इसके साथ ही पोषण माह अभियान के तहत फूड सेफटी विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सैंपल प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभी तक लगभग 17 आंगनबाड़ी केंद्रों से सैंपल भरे हैं.

food safety inspector
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Published : Sep 26, 2020, 8:46 PM IST

Updated : Oct 4, 2020, 11:03 PM IST

बिलासपुर: खाद्य पदार्थाें में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड एंड सेफटी विभाग बिलासुपर सख्त हो गया है. शनिवार को फूड एंड सेफटी विभाग के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ भगेड़ चौक सहित बरठीं क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया.

इस दौरान भगेड़ चौक पर एक मिठाई विक्रेता की दुकान में पड़ी खराब आठ किलो मिठाई को फेंकवाया. इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी कि अगर वह भविष्य में पुरानी मिठाई बेचते हैं, तो उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि बरठीं क्षेत्र की कई दुकानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने पाया कि दुकानों में मिठाइयों में अधिक रंग मिलाया गया है. खराब मिठाइयों को फेंकवाया गया है. दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त ने जिला के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल प्रक्रिया शुरू की है. कोविड-19 के चलते कुछ समय यह प्रक्रिया बंद रही, लेकिन अब विभाग ने फिर से यह प्रक्रिया शुरू कर दी है. सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है. सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है.

तलाई से लिए नमकीन सहित रोस्टिड काले चने के सैंपल फेल

फूड एंड सेफटी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि दो माह पहले तलाई क्षेत्र से विभाग ने नमकीन, रोस्टिड काले चने के सैंपल भरे थे. जिसे कंडाघाट जांच लैब में भेजा गया था. इनकी रिपोर्ट फेल पाई गई है. इसके बाद उक्त दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया गया है. विभागीय कार्रवाई के अनुसार जुर्माना भी उक्त दुकानदार को लगाया जा सकता है.

दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

फूड एंड सेफटी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें. इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वकर्ज का भी लाइसेंस अनिवार्य किया है. इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना जरूरी है.

पोषण माह अभियान के तहत फूड सेफ्टी विभाग ने बिलासपुर जिला के चांदपुर, गुरुद्वारा चौक, कंदरौर सहित घाग्स क्षेत्र के लगभग 17 आंगनबाड़ी केंद्रों से सैंपल भरे हैं. जिन्हें जांच के लिए सोलन की कंडाघाट लैब में भेजा गया है.

बच्चों को तंदरूस्त रखने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बैलेंस डाइट नौनिहालों को दी जाती है. ऐसे में इन सभी खाद्य पदार्थाें की गुणवत्ता की जांच करने के लिए फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त ने सैंपल भरे हैं ताकि इसकी गुणवत्ता के बारे पता लगाया जा सके.

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Last Updated : Oct 4, 2020, 11:03 PM IST

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