बिलासपुरःकोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन बिलासपुर की ओर से नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं. जिला प्रशासन की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. उपायुक्त ने बताया कि अब बिलासपुर जिला में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलें रहेंगे. अधिसूचना के अनुसार धार्मिक सहित अन्य कार्यक्रमों में अब 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे. वहीं, दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे.
खाद्य वस्तुओं की दुकानें रहेंगी खुली
इसके अलावा इस शनिवार और रविवार को जिला के बाजार भी बंद रहेंगे. केवल मात्र आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी. जिला प्रशासन की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार एक मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर जिला में बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल कॉलेज खुलेंगे रहेंगे.
धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध
वहीं, 23 अप्रैल से जिला में धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. यहां पर केवल मात्र हर रोज होने वाली पूजा होगी. साथ ही मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल सहित अन्य संस्थान पहली मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे सब्जी, फल विक्रेता, दूध, फार्मेसी की दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल कोविड-19 के लिए जारी एसओपी के तहत ही खुलेंगे. शनिवार और रविवार को सभी सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालयों में वर्किंग के लिए कर्मचारी 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालय में आएंगे और गर्भवती महिलाओं को इस अविध में अवकाश रहेगा.