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प्याज की दरों को लेकर DC ने जारी किए निर्देश, 20 किलों से ज्यादा बेचने पर दिखाना होगा बिल - प्याज की थोक

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खुदरा व्यापार में कोई भी व्यपारी एक सौदे पर केवल एक ही प्रकार का लाभ ले सकेगा.

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प्याज की दरों को लेकर उपायुक्त ने जारी किए निर्देश

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Published : Dec 13, 2019, 7:17 PM IST

बिलासपुर: उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने जिला में प्याज की थोक और खुदरा दरों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी थोक और परचून व्यापारी प्याज की बिक्री में अधिक लाभ की दर वसूल नहीं कर सकेगा.

जारी आदेश के अनुसार प्याज के थोक भाव पर व्यापारी अधिकतम लाभ पांच प्रतिशत और खुदरा मूल्य पर 24 प्रतिशत ही वसूल कर सकेगा. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खुदरा व्यापार में कोई भी व्यपारी एक सौदे पर केवल एक ही प्रकार का लाभ ले सकेगा.

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वहीं, थोक भाव पर लाभ केवल एक स्थान पर ही मान्य होगा. साथ ही प्रत्येक थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी को प्याज बेचने पर कैश मेमो या बिल जारी करना होगा. निरीक्षण के समय अगर कैश मेमो या बिल बरामद नहीं होता है तो उक्त दुकानदार के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन का यह निर्णय दुकानदारों की ओर से प्याज के दामों को अपनी मनमर्जी से बेचने को लेकर लिया गया है, जिससे इस तरह के बेलगाम दुकानदारों पर लगाम जा सके.

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