बिलासपुर: जिला परिषद बिलासपुर की अध्यक्ष मुस्कान ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका को वापिस ले लिया है. 19 मई को बिलासपुर जिला परिषद के 10 सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था. इस नोटिस के खिलाफ मुस्कान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब नोटिस के अनुसार जिला परिषद की बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज सुबह 11:00 बजे होगी.
हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष मुस्कान ने दायर याचिका पर हुई लंबी बहस के बाद इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी और हाईकोर्ट ने प्रार्थी को यह अनुमति प्रदान कर दी. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार जिला परिषद बिलासपुर के सदस्यों के लिए चुनाव दिसंबर 2020 में हुआ था. जिसमें प्रार्थी और अन्यों को जिला परिषद का सदस्य चुना गया. जिसके बाद प्रार्थी को अध्यक्ष तथा प्रेम सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया.
प्रार्थी के अनुसार दिसंबर 2022 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद 14 मार्च 2023 को 11 जिला परिषद सदस्यों ने प्रार्थी और उपाध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मांग की. 15 मार्च 2023 को जिला परिषद के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी गई. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पूर्व ही प्रार्थी और उपाध्यक्ष ने निदेशक पंचायती राज को अपना त्यागपत्र भेज दिया. इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को लेकर 23 मार्च को कोई चर्चा नहीं हो पाई.
तब तक प्रार्थी व उपाध्यक्ष के उम्मीदवार द्वारा सौंपे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया गया था. बाद में दोनों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने उनके द्वारा सौंपे त्यागपत्र को वापस लेने के लिए निदेशक को आवेदन दिया. 19 मई को पुनः दोनों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को लेकर जिलाधीश बिलासपुर को जिला परिषद के सदस्यों द्वारा पत्र भेजा गया है, जिस पर 1 जून को जिला परिषद के सदस्यों की बैठक रखी गई है.
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