बिलासपुरःउपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की है. गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इस दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हो या कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो उन्हें परीक्षण केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी.
शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद
उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर इत्यादि बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि शराब की दुकानें, अहाता, बार आदि बंद रहेंगे.
कोरोना कर्फ्यू में यह सेवाएं रहेंगी जारी
उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सहित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र इत्यादि खुली रहेंगी. इसके अलावा बैंक शाखाओं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैकिंग संवाददाता बीसीएस, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कंपनी, नाॅन-बैकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी और माइक्रो इंस्टीट्यूशन्स एनबीएफसी-एमएफआईएस, सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी.