बिलासपुरःजिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 304-एन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के निर्वाचन के मद्देनजर शस्त्र रखने पर पाबंदी से संबंधित आदेश जारी किए हैं.
आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों में कार्यरत निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी और मतदान केंद्र पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होगी.
आदेश नहीं मानने पर होगी 2 साल की सजा
उपायुक्त रोहित जम्वाल ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते है. उन्होंने बताया कि जिला में बिलासपुर के 11, नयनादेवी के 7 और घुमारवीं नगर परिषद और शाहतलाई नगर पंचायत के सात वार्डों में चुनाव होगा जिसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं.