बिलासपुर: प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए थे.
इन संशोधनों के लाभ के लिए विस्थापितों से 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं. ये जानकारी उपायुक्त विनय धीमान ने दी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार, 19 अक्टूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के संबंध में विशेष नीति बनाई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2013 को जारी की गई.
प्रदेश सरकार ने इस निति में 28 जुलाई, 2018 को संशोधन किया था. हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने आठ मार्च 2019 को निर्णय लिया कि उपोरक्त नीति में किए गए संशोधनों का लाभ समस्त विस्थापितों को दिया जाए, जिसके लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं.
बिलासपुर उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत मेन मार्किट व पटवार वृत डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त, 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं.