हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

ऊना में 9 दिन तक लागू रहेगी धारा 144, इन चीजों पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध - ऊना में धारा 144 लागू

ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. ये जानकारी उपायुक्त संदीप कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी.

una Section 144 will be applicable

By

Published : Sep 23, 2019, 4:22 PM IST

ऊनाः जिला ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. ये जानकारी उपायुक्त संदीप कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी.

डीसी ऊना संदीप कुमार ने इस बारे आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा.

डीसी ने बताया कि मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी पूरी पाबंदी रहेगी. वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे. साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ नहीं लाने की अपील की है.

संदीप कुमार ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी. इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पाबंदी रहेगी. संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें- गरीब परिवारों के लिए कार्यशाला का आयोजन, स्वरोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा

ABOUT THE AUTHOR

...view details