ऊना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 प्रीति ठाकुर की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में बाथड़ी निवासी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक 25 मार्च, 2016 को होली के दिन बाथड़ी में पोशोन महतो से विजय कुमार का मीट खाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके चलते विजय पोशोन की झोंपड़ी में घुस गया. विजय कुमार ने पहले पोशोन को डंडे से बुरी तरह पटाई कर डाली, फिर झोंपड़ी में जल रहा लैंप उसके ऊपर फेंककर आग लगा दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया. पोशोन को उपचार के लिए हरोली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया. लेकिन वहां उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. एडीजे-2 प्रीति ठाकुर ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत 5 साल कठोर कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना, इन दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.