ऊनाः जिला ऊना के सभी जिम और योग केंद्रों को 9 अगस्त से खुलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है. जिम और योग केंद्रों को खोलने से पहले संचालकों को कुछ तैयारी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं.
निर्देशों के अनुसार संचालकों को अपने योगा केंद्र व जिम खोलने से पहले संबंधित एसडीएम के पास अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्हें सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी है और संस्थान में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए अनिवार्य बदलाव व प्रावधान कर लिए गए हैं.
संचालकों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन, आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों को बार-बार धोना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
केंद्र खोलने से पहले करें तैयारी
योगा केंद्र और जिम खोलने से पहले जिम में मशीनों को 6 फीट के दूरी पर रखना होगा ताकि ग्राहक में फासला रहे. व्यायाम वाले क्षेत्र में प्रवेश और बाहर जाने के लिए निशान लगाने होंगे. साथ ही उचित दूरी पर डस्टबीन भी रखने होंगे. सभी जिम और योगा केंद्रों के संचालकों को कार्ड या डिजिटल पेंमेंट स्वीकार करनी होगी. जागरूकता के लिए केंद्र के अंदर कोरोना संबंधी पोस्टर लगाने होंगे और एक समय में ग्राहकों की संख्या को सीमित करना होगा.