ऊनाःजिला ऊना के अंब उपमंडल की ग्राम पंचायत सिद्ध चलेहड़ को हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि सोमवार से सिद्ध चलेहड़ में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी.
वहीं, अब ऊना जिला के गगरेट खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर के कमाली गांव व अंब विकास खंड की ग्राम पंचायतों कुठेड़ा खैरला, लडोली, राजपुर जसवां और कटौहड़ खुर्द के साथ-साथ बंगाणा उपमंडल की चौकी मन्यार पंचायतों में कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा.
सोमवार से कर्फ्यू में कुछ और रियायतें मिलेंगी
डीसी ऊना ने कहा कि केंद्र सरकार की घोषणा के चलते जिला ऊना में जारी कर्फ्यू के बीच सशर्त कुछ रियायतें दी जाएगीं. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील 3 मई तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तीन घंटे के लिए जारी रहेगी. इसके साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी.
निजी और सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा. हालांकि जरुरी वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. शराब के ठेके, गुटखा, सिगरेट व पान मसाला की दुकानें बंद रहेंगी. डीसी ने कहा कि अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
20 अप्रैल से खुलने वाले कार्यस्थलों को करना होगा सेनिटाइज
संदीप कुमार ने बताया कि नगर निकाय सीमा से बाहर के उद्योग शुरू होंगे. जिसमें ईंट-भट्टे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि के साथ डेयरी संबंधी सभी गतिविधियां, पोल्ट्री फॉर्म एवं पशुपालन संबंधी कार्य शामिल होंगे. इन कार्यों के लिए मजदूरों को राज्य के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकेगा. साथ ही उद्योगों में तैनात कर्मचारियों की मेडिकल इंशोयरेंस भी करनी होगी और कार्यस्थलों को नियमित रुप से सेनिटाइज करना होगा.
डीसी ऊना ने कहा कि कार्य शुरु करने से पहले औद्योगिक यूनिट्स को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र या फिर खनन अधिकारी के पास अंडरटेकिंग देनी होगी और उसके बाद उन्हें कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.