ऊना:जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नो मास्क-नो सर्विस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए. कड़ाई के साथ नियमों का पालन करने के लिए आवश्यकतानुसार सख्त कदम उठाने होंगे.
नो मास्क-नो सर्विस
राघव शर्मा ने कहा कि सभी निजी व सरकारी संस्थानों एवं कार्यालयों द्वारा नो मास्क नो सर्विस के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए. मास्क या फेस कवर लगाकर आने वाले व्यक्ति को ही दुकानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, बसों तथा सरकारी व निजी संस्थानों में आने दिया जाएगा और सर्विस दी जाएगी. जिला में 23 मार्च से धार्मिक या अन्य स्थलों पर मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है. अस्थाई दुकानों, अस्थाई ठहराव, सांस्कृतिक संध्याओं, लंगर, भंडारे और भीड़ को एकत्रित करने वाले सभी आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा. छिंज, कुश्ती, दंगल व कबड्डी जैसे खेलों पर भी 31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
सार्वजनिक एवं सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि होली पर्व पर सार्वजनिक एवं सामूहिक आयोजन को भी प्रतिबंधित किया गया है. डीसी ने जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ घर पर ही होली का त्योहार मनाएं. लंगर, भंडारे व सामूहिक भोज के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेने के उपरांत ही आयोजित किए जा सकेंगे. ऐसे आयोजनों में भोजन परोसने वालों, कैटरिंग का कार्य करने वालों व सेवादारों की आयोजन से 96 घंटे पूर्व प्राप्त की गई कोविड निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है. आयोजन की अनुमति लेते वक्त आयोजक को कोविड निगेटिव रिपोर्ट एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी.