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चिंतपूर्णी में भीख मांग रही थी महिला, पुलिस ने दर्ज किया केस

चिंतपूर्णी पुलिस ने भीख मांगने पर एक महिला के खिलाफ बैगरी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले जांच कर रही है. डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने बताया की भीख मांगना कानूनी अपराध है. चिंतपूर्णी में अब जो भी भीख मांगता पाया गया उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

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Published : Oct 14, 2020, 4:25 PM IST

Chintpurni police case on woman
Chintpurni police case on woman

ऊनाःजिला ऊना के चिंतपूर्णी में बुधवार को पुलिस ने भीख मांगने पर एक महिला के खिलाफ बैगरी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार चिंतपूर्णी बस अड्डे के पास एक महिला हाथ फैला कर भीख मांग रही थी. महिला की उम्र 35 साल है जो कि बिहार की रहने वाली बताई जा रही है. महिला रेही में किराए के मकान में रहती है. पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

गौरतलब है की चिंतपूर्णी में भिखारियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. भिखारी आए दिन मंदरि में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं. पुलिस को इन मामलों की शिकायत मिल रही थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है.

डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने बताया की भीख मांगना कानूनी अपराध है. चिंतपूर्णी में अब जो भी भीख मांगता पाया गया उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

क्या है बैग्गरी एक्ट

यह एक्ट हिमाचल में सन् 1960 में शुरू किया गया था. बाद ने सन् 1979 में इसको अमेंड किया गया था. इस एक्ट के अधीन हाथ फैला कर भीख मांगना, बच्चों से भीख मंगवाना, किसी को जबरदस्ती भीख मांगने के लिए उकसाना, पब्लिक प्लेस में भीख मांगना आदि जुर्म में शामिल है. इस जुर्म में दोषी को कम से कम एक महीने व ज्यादा से ज्यादा तीन महीने की सजा और 500 से लेकर दो हजार तक जुर्माने का भी प्रावधान है. सजा और जुर्माना जुर्म की कैटेगरी देख कर तय किया जाता है.

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