हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

बद्दी में नाबालिग बेटी से बलात्कार मामला: कोर्ट ने सुनाई पिता को 22 साल की सजा

बद्दी में नाबालिग बेटी से बलात्कार मामले में सोलन की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को 22 साल के कठोर कारावास की सजा (sentenced father for raping daughter) सुनाई है. मामला सन 2017 का है. सजा डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई.

http://10.10.50.70//himachal-pradesh/29-July-2022/hp-sln-03-solan-pocso-court-img-10007_29072022120223_2907f_1659076343_574.jpg
http://10.10.50.70//himachal-pradesh/29-July-2022/hp-sln-03-solan-pocso-court-img-10007_29072022120223_2907f_1659076343_574.jpg

By

Published : Jul 29, 2022, 12:28 PM IST

सोलन:साल 2017 में बद्दी में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. पॉक्सो कोर्ट सोलन ने आरोपी पिता को 22 साल के कठोर कारावास की सजा (sentenced father for raping daughter) वीरवार को सुनाई. डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता मनोज कुमार को यह सजा सुनाई है.

परिवार रह रहा था अलग:आरोपी ने अपनी 9 साल 8 महीने की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. वहीं, खुलासा करने पर जान से जान से मारने की धमकी दी थी,इसके बारे में उसने अपनी मां को बताया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद के चलते आरोपी अलग रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी, पीड़िता और उसका बेटा अलग रह रहे थे.

अकेला पाकर उठाया फायदा:08.03.2017 की सुबह पीड़िता को अकेला पाकर दोषी ने अपनी बेटी को उठाया और अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियुक्त घटना से करीब 4 साल पहले से अलग रह रहा था. अदालत ने देखा कि पीड़िता का पिता भरोसा करने और देखभाल करने की स्थिति में था , लेकिन जघन्य अपराध कर रहा था, उसने न केवल पीड़िता के इस तरह के विश्वास को तोड़ा है, बल्कि पवित्र रिश्तों को भी तार -तार कर दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details