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फर्जी डिग्री मामला: रजिस्ट्रार अनुपमा की जमानत याचिका खारिज, 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में - मानव भारती युनिवर्सिटी न्यूज

सोलन के जिला एवं सत्र न्यायधीश ने फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपी को 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके अलावा बुधवार को यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा अग्रिम जमानत पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई.

solan Fake degree case update
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Published : Mar 18, 2020, 7:49 PM IST

सोलनः जिला एवं सत्र न्यायधीश सोलन ने फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके अलावा बुधवार को यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा अग्रिम जमानत पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस मामले की सुनवाई 20 मार्च तक टाल दी है. इससे पहले आज यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया. उसने अपनी जमानत के लिए भी अर्जी लगा रखी थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर करते हुए उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर को आज कोर्ट में पेश किया था. वहां से उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. साथ ही उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है. उन्होंने कहा कि राजकुमार राणा की जमानत याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई होनी है.

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उन्होंने कहा कि इस मामले का जांच चल रही है. जो भी फर्जी डिग्री मामले में संलिप्त होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपी मुनीष गोयल और प्रमोद भी 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं.

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