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सोलन पॉक्सो कोर्ट का फैसला: नाबालिग से बलात्कार करने पर 10 साल का कठोर कारावास

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में वीरवार को डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court in Solan sentenced the accused) सोलन ने यूपी के रहने वाले व्यक्ति शहजाद अली शाह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

सोलन पॉक्सो कोर्ट का फैसला
सोलन पॉक्सो कोर्ट का फैसला

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Published : Jul 15, 2022, 8:27 AM IST

सोलन:साल 2016 में बद्दी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई. वीरवार को डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court in Solan sentenced the accused) सोलन ने यूपी के रहने वाले व्यक्ति शहजाद अली शाह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

महाराष्ट्र से मिली थी नाबालिग:जानकारी के अनुसार साल 2016 में महिला थाना बद्दी में बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसकी 14 साल की बच्ची का अपहरण किया है. उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की. पुलिस ने जांच में आरोपी और बच्ची को महाराष्ट्र वसल से रिकवर किया. इस दौरान बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपराधों को साबित करने के लिए 22 गवाहों का परीक्षण किया गया.

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