हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

प्याज विक्रेता तय दाम से ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे प्याज, DC ने दिए आदेश

सोलन में उपायुक्त ने अधिसूतना जारी की है जिसके तहत प्याज कारोबारियों के लिए लाभांश की दरें तय की गई है. उपायुक्त ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के खंड 3(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है.

Onion prices decided in Solan
प्याज के दाम सोलन

By

Published : Dec 10, 2019, 8:09 AM IST

सोलन:जिला सोलन में प्रशासन ने प्याज कारोबारियों के लिए मुनाफे की दरें तय कर दी हैं. उपायुक्त केसी चमन ने सोमवार को कहा कि जो भी व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, उसका पूरा प्याज जब्त कर लिया जाएगा. इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस अधिसूचना की वजह से थोक के प्याज कारोबारी पांच प्रतिशत और परचून व्यापारी 24 प्रतिशत से अधिक लाभांश नहीं ले पाएंगे. बता दें कि इस 24 प्रतिशत लाभांश में परिवहन का किराया, प्याज को चढ़ाने और उतारने का खर्चा और अन्य खर्च शामिल रहेंगे.

वीडियो रिपोर्ट

उपायुक्त ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के खंड 3(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है. इस आदेश से जिले में थोक व परचून दुकानदारों की ओर से प्याज पर लिए जाने वाले लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित हो गई है. इन सभी खर्चों की गणना थोक बिक्री मूल्य पर कर परचून दर तय होगी.

जिला दंडाधिकारी ने सभी उपमंडल अधिकारियों एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में व्यापार मंडलों और सब्जी विक्रेता संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें इस अधिसूचना से अवगत करवाएं.

ये भी पढ़ें:इन्वेस्टर्स मीट पर नेता विपक्ष ने किए तीखे सवाल, कहा- खर्चे और निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

ABOUT THE AUTHOR

...view details