सोलन: देशभर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के चलते एन-95 मास्क, ग्लब्ज व सेनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेशें में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी हरकत में आ गया है. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिला सोलन में इनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया.
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल की अगुवाई में विभाग ने यह कर्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि बाजार में अब तीनों आइटम 10 फीसदी मार्जिन से अधिक मूल्य पर नहीं बिक सकती. यदि इससे अधिक दामों पर ये तीनों वस्तुएं बेची जाएंगी तो कर्रवाई की जाएगी.