सोलन:कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. सोलन में मास्क न पहनने पर अब 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों को 8 दिन कारावास की सजा हो सकती है. इसकी जानकारी जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने दी.
जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला वासियों से आग्रह किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनें, ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें.
उन्होंने कहा कि सुबह देखने में आया है कि लोग अभी भी पूरी तरह मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, व्यक्तियों के मध्य दो गज दूरी बनाए रखना और बार-बार साबुन व अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से हाथ धोना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह पहली पंक्ति सुरक्षा चक्र का काम करते हैं.
सोलन डीसी के. सी. चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना है.